उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल करेगा इमरान खान के खिलाफ जांच, आतंकवाद के आरोप में दर्ज है मामला

By शिवेंद्र कुमार राय | Published: March 24, 2023 06:41 PM2023-03-24T18:41:12+5:302023-03-24T18:42:29+5:30

इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी पेशी के दौरान तोड़ फोड़ की थी। इस संबंध में इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान और पीटीआई के दर्जनों नेताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) की धारा 7 और अतिरिक्त अपराधों के तहत मामला दर्ज किया था।

PTI Chief Imran Khan Pakistan govt forms JIT to look into four cases allegedly attacking courts | उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल करेगा इमरान खान के खिलाफ जांच, आतंकवाद के आरोप में दर्ज है मामला

इमरान खान पर दर्ज है आतंकवाद के आरोप में मामला

Highlightsपाकिस्तान में बढ़ेंगी इमरान खान की मुश्किलें उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल करेगा अदालत में तोड़ फोड़ मामले की जांचइमरान खान पर दर्ज है आतंकवाद के आरोप में मामला

नई दिल्ली: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ कथित रूप से अदालतों पर हमला करने, तोड़फोड़ करने और अदालत के संचालन में बाधा डालने के लिए दायर चार मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) बनाई गई है। इस बात की जानकारी पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के (गृह) मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दी।

इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने संबंधी मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक पंजाब, जुल्फिकार हमीद कर रहे हैं। इस जांच दल में पाकिस्तान की खुफिया एंजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) के प्रतिनिधि और डीआईजी मुख्यालय इस्लामाबाद, अवाइस अहमद शामिल हैं।

पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज ने बताया कि आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 28 फरवरी को संघीय न्यायिक परिसर पर हमला करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री ने "सशस्त्र गिरोहों" का इस्तेमाल किया। राणा सनाउल्लाह के अनुसार इमरान खान ने बड़े पैमाने पर जानबूझकर अराजकता की स्थिति उत्पन्न की ताकि तोशखाना की विदेशी फंडिंग के बारे में अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो सके। सनाउल्लाह ने कहा कि जेआईटी को मामलों को देखने की जिम्मेदारी दी गई है और वह 14 दिनों में अपनी जांच पूरी करेगी और अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी।

बता दें कि इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी पेशी के दौरान तोड़ फोड़ की थी। इस संबंध में इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान और पीटीआई के दर्जनों नेताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) की धारा 7 और अतिरिक्त अपराधों के तहत मामला दर्ज किया था।  इस्लामाबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में लगभग 17 पीटीआई नेताओं का नाम हैं।प्राथमिकी में कहा गया है कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस जांच चौकी और न्यायिक परिसर के मुख्य द्वार को क्षतिग्रस्त कर दिया। 

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