सुप्रिया सुले ने पत्रकार को दी नसीहत, कहा-ब्रेकिंग न्यूज जरूरी पर सेफ्टी फर्स्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 24, 2019 02:42 PM2019-11-24T14:42:57+5:302019-11-24T14:42:57+5:30
सुप्रिया सुले ने मीडिया पर्सन को नशीहत देते हुए लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज बेहद जरूरी है लेकिन इसके साथ ही सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है।
महाराष्ट्र में सत्ता के लिए चल रहे सियासी रस्साकशी के बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का एक नया ट्वीट वायरल कर रहा है। अपने ट्वीट में सुप्रिया सुले ने मीडिया को नसीहत देते हुए लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज बेहद जरूरी है लेकिन इसके साथ ही सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मुझे बाइक चला रहे उस ड्राइवर व कैमरामैन को लेकर चिंता है। उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
दरअसल, सड़क पर यातायात नियम को तोड़कर व अपनी जान को जोखिम में डालकर फोटो खिंच रहे एक कैमरामैन की तस्वीर साझा करते हुए सुप्रिया सुले ने यह ट्वीट किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैमरामैन किस तरह सड़क पर बिना हेलमेट पहने न सिर्फ बाइक पर बैठे हैं बल्कि वह चलती बाइक पर बैठकर तस्वीर भी क्लिक कर रहे हैं। सुप्रिया के इस ट्वीट को मीडिया के लिए एक नशीहत के रूप में देखा जा रहा है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल सड़क दुर्घटना में देश भर में सैकड़ों लोगों की जान जाती है। यही वजह है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया मोटर व्हिकल एक्ट को संसद में पास किया। इसके तहत बिना हेलमेट पहने और यातायात नियमों को तोड़ने के जुर्म में चालक व सवारी दोनों से यातायात पुलिस हैवी जुर्माना वसूल करती है।
अब इस प्रकार जुर्माना चालक व सवारियों से वसूला जाता है-
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 300 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
- दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। अभी तक यह जुर्माना 100 रुपए था।
- हेल्मेट नहीं पहनने पर 200 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन।
- एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं था।
- बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 5 हजार रुपए का जुर्माना।
- लाइसेंस रद्द होने का बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था।