दिल्ली की लड़की का हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस को दी धमकी- चालान काटा तो कर लूंगी सुसाइड
By पल्लवी कुमारी | Published: September 16, 2019 11:12 AM2019-09-16T11:12:19+5:302019-09-16T11:12:19+5:30
दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास एक स्कूटी पर सवार महिला को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसने बदतमीजी शुरू कर दी। उसने पुलिस सड़की पर भी आधे घंटे पुलिस वालों के साथ बहस की। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे बिना चालाट काटे ही जाने दिया।
संशोधित मोटर वाहन कानून-2019 एक सितंबर 2019 से लागू किया गया है। नये ट्रैफिक रूल के लागू होने के बाद से देश भर में 10 हजार से लेकर लाख रुपये तक का चालान काटा गया है। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस को चालान ना कटने के लिए धमकियां भी मिल रही हैं। दिल्ली की एक लड़की ने ट्रैफिक पुलिस को धमकी दी है कि अगर उन्होंने उसका चालान काटा तो वह आत्महत्या कर लेगी।
घटना शनिवार (14 सितंबर) की है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास एक स्कूटी पर सवार महिला को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। ट्रैफिक पुलिस के रोके जाने पर महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, लड़की के स्कूटी की नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी। ड्राइविंग करते वक्त लड़की फोन का भी इस्तेमाल कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं लड़की ने जो हेलमेट लगाया हुआ था उसकी बैल्ट भी नहीं बांधी थी।
ये सब देखने के बाद जब ट्रैफिक पुलिस ने उससे चालान की बात की तो लड़की आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। ट्र्रैफिक पुलिस ने यह भी दावा किया है कि लड़की ने बदतमीजी के साथ बात की। लड़की ने ट्रैफिक पुलिस को कहा कि अगर उसको जाने नहीं दिया गया तो वह सुसाइड कर लेगी। इतना ही नहीं लड़की पुलिस वालों के सामने रोने भी लगी। लड़की के साथ तकरीबन आधे घंटे की बहस के बाद उसे जाने दिया गया। लड़की दफ्तर से घर जा रही थी।
दिल्ली पुलिस ने संशोधित मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद पहले दिन 3,900 लोगों के चालान काटे थे
संशोधित मोटर वाहन कानून के प्रभावी होने के बाद पहले ही दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुये दिल्ली पुलिस ने 3,900 चालान काटे थे। इनमें नशे में गाड़ी चलाने के 45 मामले थे और लापरवाही से वाहन चलाने के 557 मामले शामिल थे।
संसद ने जुलाई में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था, जो सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ा करने का प्रयास है। सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत इस कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माने एवं चालान की राशि काफी बढ़ा दी गई है। यह कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है।