googleNewsNext

Online कंपनियों को करना होगा इन नियमों का पालन वर्ना जाना पड़ेगा जेल

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: December 29, 2017 12:04 IST2017-12-29T11:59:46+5:302017-12-29T12:04:28+5:30

ऑनलाइन लेन-देन के बढ़ते कारोबार को देखते हुए सरकार ने ईकॉमर्स कंपनियों के लिए...

ऑनलाइन लेन-देन के बढ़ते कारोबार को देखते हुए सरकार ने ईकॉमर्स कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऑनलाइन कस्टमर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 2018 से सभी ईकॉमर्स कंपनियों को वस्तुओं पर एमआरपी के साथ-साथ एक्सपायरी डेट और कस्टम केयर डिटेल्स भी लिखनी होगी।

1 जनवरी से अगर ईकॉमर्स कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उन पर वित्तीय पेनल्टी के अलावा जेल भी भेजा जा सकता है। कंपनियों को यह जानकारियां बडे़ फॉन्ट में लिखनी होगी। जिससे यह आसानी से पढ़ी जा सके। ऐक्ट के मुताबिक ईकॉमर्स कंपनियां जो प्री-पैकेज्ड प्रॉडक्ट्स पर जानकारियां नहीं लिखेगी उन पर पहली बार में 25 हजार रुपये, दूसरी बार में 50 हजार रुपये और तीसरी बार में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके बाद एक साल तक की जेल भी हो सकती है। बाकी जानकारियों के अलावा ईकॉमर्स कंपनियों पर सेलर्स को मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नेट कॉन्टिटी, देश और कस्टमर केयर डिटेल्स देनी होगी।

टॅग्स :क्राइमCrime