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वीडियोः हाई कोर्ट ने इस शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक!

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: January 23, 2018 20:51 IST2018-01-23T20:50:45+5:302018-01-23T20:51:45+5:30

अब आप 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रो�..

अब आप 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉ मोहन लाल माहौर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने दलित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए उसपर रोक की मांग की थी। उन्होंने कहा कि संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। याचिका में कहा गया कि सरकारी दस्तावेजों और दूसरी जगहों पर दलित शब्दों का इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विभाग में वर्ग विशेष के लिए दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

टॅग्स :दलित विरोधशिवराज सिंह चौहानDalit ProtestsShivraj Singh Chouhan