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Maharashtra सरकार और Anil Deshmukh पर लगाए गए आरोप गंभीर, Supreme Court ने कहा- CBI जांच हो

By गुणातीत ओझा | Updated: April 8, 2021 20:53 IST2021-04-08T20:52:15+5:302021-04-08T20:53:05+5:30

महाराष्ट्र सरकार व देशमुख को SC से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों के मद्देनजर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, वह गंभीर हैं और ऐसे में स्वतंत्र जांच की जरूरत है।

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