googleNewsNext

Ayodhya Verdict: 10 प्वाइंट में समझें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

By धीरज पाल | Published: November 9, 2019 05:52 PM2019-11-09T17:52:57+5:302019-11-09T17:52:57+5:30

अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। इसी के साथ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दशकों से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। इस विवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

 

टॅग्स :अयोध्या फ़ैसलाअयोध्या विवादसुप्रीम कोर्टराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामलाAyodhya VerdictAyodhya Disputesupreme courtRam Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute