अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम ख़लीफुल्लाह और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू को मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया है। ...
सरकार ने मध्यस्थता करने के लिए तीन लोगों का पैनल भी बनाया है जिसमें श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू शामिल हैं। ये पैनल सुप्रीम कोर्ट में आठ हफ्तों में रिपोर्ट सौंपेगी। ...