PM मोदी भी हो गए थे कॉल ड्रॉप से परेशान, शिकायत के बाद आज से लागू होगा TRAI का नया नियम

By जोयिता भट्टाचार्या | Published: October 1, 2018 11:48 AM2018-10-01T11:48:19+5:302018-10-01T11:48:19+5:30

टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 अक्टूबर से एक नया कानून लाने जा रही है। इस नए कानून के तहत ट्राई खराब सर्विस देने वाले टेलीकॉम ऑपरेटरों पर शिकंजा कसेगी।

TRAI set new network parameters rule for call drop | PM मोदी भी हो गए थे कॉल ड्रॉप से परेशान, शिकायत के बाद आज से लागू होगा TRAI का नया नियम

PM मोदी भी हो गए थे कॉल ड्रॉप से परेशान, शिकायत के बाद आज से लागू होगा TRAI का नया नियम

HighlightsTRAI कॉल ड्रॉप से निजात पाने के लिए 1 अक्टूबर से एक नया कानून लाने जा रही हैपीएम मोदी ने की थी कॉल ड्रॉप की शिकायतकंपनियों को देने होंगे 5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर: देश में कॉल ड्रॉप को लेकर हो रही परेशानी को रोकने के लिए नया कानून लागू किया जा रहा है। अगर आप भी कॉल ड्रॉप से परेशान हैं तो आज यानी 1 अक्टूबर 2018 से इस समस्या से निजात मिलने वाला है। सरकार ने इससे पहले भी कॉल ड्रॉप को रोकने के लिए तीन साल में तीन बार कानून में बदलाव किए हैं। हालांकि इससे रोज के होने वाले कॉल ड्रॉप समस्या में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी के तहत टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 अक्टूबर से एक नया कानून लाने जा रही है। इस नए कानून के तहत ट्राई खराब सर्विस देने वाले टेलीकॉम ऑपरेटरों पर शिकंजा कसेगी। इसमें कॉल ड्रॉप के बदले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाएगी।

पीएम मोदी ने की कॉल ड्रॉप की शिकायत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से अपने आवास तक पहुंचने के दौरान कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, जिससे खुद पीएम को कॉल ड्रॉप की शिकायत करनी पड़ी। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि कैसे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉल करने को लेकर परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगातार कॉल करने की कोशिश करते है और कैसे कॉल ड्रॉप राष्ट्र स्तर की समस्या बन गई है।

दूरसंचार विभाग ने बुलाई टेलीकॉम कंपनियों की बैठक

पीएम की शिकायत के बाद दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में टेलीकॉम कंपनियों की बैठक कराई। ट्राई ने कहा कि अब बात करते-करते नेटवर्क का गायब हो जाना ही कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा, बल्कि अगर आप किसी से बात कर रहें हैं तो अचानक  बातचीत के दौरान आवाज सुनाई न देना, आवाज अटकना या नेटवर्क कमजोर होने जैसी समस्याओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

कंपनियों को देने होंगे 5 लाख का जुर्माना

1 अक्टूबर से लागू हुए नए कानून के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावरों से जुड़े नेटवर्क की हर दिन की सर्विस की जांच की जाएगी। इसके अलावा कंपनियों की ओर से खराब सर्विस देने पर उन्हें 5 लाख का जुर्माना भरना होगा।

Web Title: TRAI set new network parameters rule for call drop

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