नई सिम के लिए अब आधार जरूरी नहीं, आईडी-एड्रेस प्रूफ से भी बन जाएगी बात
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 11, 2018 09:20 AM2018-11-11T09:20:59+5:302018-11-11T09:20:59+5:30
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जारी किए नए दिशा-निर्देश. मौजूदा ग्राहकों को नई सिम देने के लिए कंपनियां आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं.
टेलीकॉम डिपार्टमेंट (डीओटी) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मौजूदा ग्राहकों को नई सिम देने के लिए कंपनियां आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं. नए सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार का नंबर देना जरूरी नहीं है. यह काम अब आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के जरिए ही किया जाएगा.
इनके अलावा अब नए सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राहक के पास दूसरा सिम कार्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर नई सिम दी जाएगी. दूसरी सिम पर ही ओटीपी नंबर आएगा जिससे ग्राहक का वेरिफिकेशन किया जाएगा. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां अब कस्टमर एक्यूजिशन फॉर्म (सीएएफ) के जरिए वेरिफिकेशन करेंगी. इसमें ग्राहक की लाइव फोटो और एड्रेस प्रूफ की स्कैन इमेज लगानी होगी.
लाइव फोटो में सीएएफ नंबर, रिटेल आउटलेट का नाम, आइडेंटिटी प्रूफ और यूनिक कोड वॉटरमार्क करना होगा. साथ ही फोटो पर समय और तारीख भी दर्ज करनी होगी. आईडी प्रूफ का क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ऐसे आईडी प्रूफ जिनमें क्यूआर कोड रहता है, उसे भी स्कैन कर सकते हैं. जैसे, अगर कोई ग्राहक अपना आधार कार्ड देता है, तो उसे स्कैन कर उसका नाम, लिंग, जन्मतिथि को लिया जा सकता है.
किसी परिजन का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं अगर ग्राहक के पास पहले से कोई सिम नहीं है तो उसे अपने किसी परिजन का मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा. जो ग्राहक के दस्तखत के तौर पर मान्य होगा. सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राहक के दिए गए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का वेरिफिकेशन करना टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी.
एक दिन में मिलेंगी सिर्फ 2 सिम टेलीकॉम कंपनियां डिजिटल केवाईसी प्रोसेस का उपयोग कर ग्राहक को हर दिन उनके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के जरिए सिर्फदो सिम कार्ड दे सकेंगी. ग्राहक के दूसरे नंबर पर मिले ओटीपी के जरिए ही टेली-वेरिफिकेशन किया जाएगा.