कर्मचारियों के सुसाइड मामले में टेलीकॉम कंपनी के CEO को हुई सजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 20, 2019 05:32 PM2019-12-20T17:32:05+5:302019-12-20T17:32:30+5:30
अदालत ने शुक्रवार को एक फैसले में 2000 के दशक के अंत में कंपनी में पुनर्गठन के दौरान आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए दोषी पाया है।
Highlightsऐतिहासिक फैसले में 15,000 यूरो (16,680.00 डॉलर) का जुर्माना लगाकंपनी में पुनर्गठन के दौरान आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए दोषी पाया है
फ्रांसीसी टेलीकॉम ग्रुप ऑरेंज (Orange) और इसके पूर्व सीईओ डिडिएर लोम्बार्ड नैतिक उत्पीड़न के लिए दोषी पाए गए थें। जिसमें अदालत ने शुक्रवार को एक फैसले में 2000 के दशक के अंत में कंपनी में पुनर्गठन के दौरान आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए दोषी पाया है।
अदालत ने लोम्बार्ड को एक साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें से आठ महीने निलंबित कर दिए गए, और एक ऐतिहासिक फैसले में 15,000 यूरो (16,680.00 डॉलर) का जुर्माना लगा।
कंपनी में श्रमिकों की मौतों का दर्दनाक प्रकरण, जिसे 2000 के दशक के अंत में फ्रांस टेलीकॉम के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऑरेंज को भी इस मामले में दोषी पाया और उस पर 75,000 यूरो का जुर्माना लगाया।