अगर आपका मोबाइल नंबर भी है आधार से लिंक तो घबराएं नहीं, जानें डी-लिंक का तरीका

By लोकमत न्यूज़ ब्यूरो | Published: October 21, 2018 11:37 AM2018-10-21T11:37:45+5:302018-10-21T11:37:45+5:30

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सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में साफ कर दिया है कि मोबाइल सिम से आधार लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है।

लेकिन अगर आपने पहले ही मोबाइल सिम से आधार लिंक करवा लिया है तो घबराएं नहीं। आसानी से आप अपना आधार डी-लिंक करवा सकते हैं।

इसके लिए आपको नये स‍िरे से केवाईसी करनी होगी। आप सर्विस प्रोवाइडर को आपका मोबाइल नंबर आधार से डीलिंक करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं।

इसके बाद आपको आधार की जगह कोई वैध पहचान पत्र मुहैया कराना होगा।

जैसे ही दस्तावेज जमा करेंगे, तो आधार से आपके मोबाइल नंबर को डीलिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

इस प्रक्रिया में एक हफ्ते का समय लग सकता है। यूआईडीएआई ने कहा है कि अगर आप डी-लिंक ना भी कराएं तो कोई नुकसान नहीं है।