नाबालिग लड़की को बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद

By संदीप दाहिमा | Published: November 11, 2022 07:12 PM2022-11-11T19:12:34+5:302022-11-11T19:16:06+5:30

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जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दस वर्ष की कैद की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अभियुक्त पर साढे दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत के अनुसार इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 वर्षीय किशोरी ने 19 अगस्त 2020 को पुलिस में शिकायत की थी कि 13 अगस्त को वह कपड़े धोने के लिए घिमाना गांव के अजय के टयूबवैल पर गई, तब अजय उसे कमरे में ले गया और तथा उसने बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

पीड़िता के अनुसार बाद में शादी का झांसा देते हुए अजय उसे बस में अपने साथ ले गया और शाम को बहादुरगढ़ बस अड्डा पर छोड़कर फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अजय के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था।