निवेश के लिए PPF खाता आज भी है लोगों का पसंदीदा विकल्प, बिना जोखिम उठाए कमाई, जानिए पूरा प्रॉसेस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 16, 2019 02:58 PM2019-11-16T14:58:36+5:302019-11-16T14:58:36+5:30
पीपीएफ में निवेश की रकम पर मिलने वाली टैक्स छूट, मैच्योरिटी पर भी टैक्स नहीं और साथ साथ ही सरकार की सुरक्षा ने इसे आज भी लोकप्रिय बनाए रखा है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) निवेशकों के लिए फायदे का सौदा रहा है। अगर आप बिना जोखिम के निवेश करना चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें निवेश की रकम पर मिलने वाली टैक्स छूट, मैच्योरिटी पर भी टैक्स नहीं और साथ साथ ही सरकार की सुरक्षा ने इसे आज भी लोकप्रिय बनाए रखा है। बैंक की शाखा या डाकघर से आप अपना पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।
पीपीएफ खाते से जुड़ी कुछ जरूरी बातेंः-
- पीपीएफ में निवेश पर ना सिर्फ आपको 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है बल्कि इसके ब्याज और मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री होती है।
- सरकार हर तिमाही में पीपीएफ की ब्याज दरों की घोषणा करती है। फिलहाल पीपीएफ अकाउंट पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है।
- एक वित्त वर्ष में आप 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक पीपीएफ खाते में जमा कर सकते हैं।
- एक साल में आप पीपीएफ खाते में 12 बार से अधिक निवेश नहीं कर सकते। खाते में एकमुश्त राशि भी जमा की जा सकती है।
- सरकार के निर्देशों के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ एक पीपीएफ खाता खोल सकता है। यदि दो खाते खोल दिए गए हैं तो दूसरे खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- आप एक वर्ष में अधिकतम 12 बार जमा कर सकते हैं। आप एक बार में 5 रुपये या उससे अधिक राशि जमा करनी होगी। आपको हर बार एक सामान राशि जमा करने की ज़रुरत नहीं है। परन्तु एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते।