जेल में बंद राकांपा विधायक को फ्लैट में ले जाने के मामले में उपनिरीक्षक बर्खास्त, चार पुलिसकर्मी निलंबित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 21, 2019 04:24 PM2019-10-21T16:24:44+5:302019-10-21T16:24:44+5:30
पुलिस को जब इस बारे में गुप्त सूचना मिली तो उसने फ्लैट में छापा मारा और जहां उसे रमेश, उनके मित्र राजू खरे और पुलिस कर्मियों के साथ ही 53.46 लाख रुपये की नकदी मिली।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जेल में बंद राकांपा विधायक को एक फ्लैट में ले जाने के मामले में एक उपनिरीक्षक को बर्खास्त करके चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है।
एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि राकांपा विधायक रमेश कदम को शुक्रवार को बेचैनी की शिकायत के बाद ठाणे केन्द्रीय कारागार से चिकित्सकीय जांच के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया था। उसी दिन शाम में अस्पताल से लौटते समय उन्होंने घोड़बंदर रोड स्थित फ्लैट में जाने की इच्छा जताई थी।
पुलिस को जब इस बारे में गुप्त सूचना मिली तो उसने फ्लैट में छापा मारा और जहां उसे रमेश, उनके मित्र राजू खरे और पुलिस कर्मियों के साथ ही 53.46 लाख रुपये की नकदी मिली। सोलापुर के मोहोल से राकांपा विधायक कदम को सरकार द्वारा संचालित अन्नाभाउ साठे विकास निगम में 150 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह 21 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मोहोल से निर्दलीय उम्मीदवार हैं।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय येनपुरे ने कहा, ‘‘उप-निरीक्षक रोहिदास पवार को भारतीय संविधान की धारा 311 (2) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। चार सिपाहियों को निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।’’
अधिकारी ने कहा कि घटना की पुलिस जांच में पाया गया है कि उप-निरीक्षक पवार विधायक कदम को एक निजी वाहन में फ्लैट में ले गए थे जबकि अन्य पुलिसकर्मियों से थोड़ी दूर इंतजार करने के लिए कहा था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि नकदी मोहोल सीट पर कदम के चुनाव लड़ने के लिए थी। चुनाव आयोग और आयकर विभाग भी इस घटना की जांच कर रहा है।