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मंदसौर गोलीकांड में पूर्व कांग्रेस विधायक समेत 7 को 3 साल की कैद, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 1, 2019 10:41 IST

2017 की घटना पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस घटना में मंदसौर में गोलीबारी मामले में दोषी प्रत्येक पर अपराधी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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ठळक मुद्देकांग्रेस नेता खटीक ने मंदसौर में किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने को जलाने की धमकी दी थी।इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम चौहान का पुतला भी जलाया गया था। 

मंदसौर गोलीकांड मामले में सुनवाई के बाद भोपाल की विशेष आदालत ने करेरा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता शकुंतला खटीक समेत 7 लोगों को दोषी पाया है। दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने इन सभी लोगों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है।  

जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह 2017 की घटना पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस घटना में मंदसौर में गोलीबारी मामले में दोषी प्रत्येक पर अपराधी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

दरअसल, कांग्रेस नेता खटीक ने मंदसौर में किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने को जलाने की धमकी दी थी। इस मामले में भोपाल की एक विशेष अदालत ने कल फैसला सुनाया है। 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस समय के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विरोध करने के लिए जमा किसानों के पूर्व विधायक ने भड़काते हुए कहा था कि थाने में आग लगा दो जो होगा वह देखा जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम चौहान का पुतला भी जलाया गया था। 

टॅग्स :कांग्रेसमंदसौरमध्य प्रदेशशिवराज सिंह चौहान
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