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Bhopal Air Pollution: भोपाल में प्रदूषण बढ़ा, जमीन पर बैठकर डीएम ने देखी PUC व्यवस्था, जानें हाल ए शहर

By आकाश सेन | Updated: November 22, 2023 18:42 IST

भोपाल में प्रदूषण के कारण AQI लेवल लगातार बिगड़ रहा है। यही कारण है कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है।

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ठळक मुद्देभोपाल में प्रदूषण का स्तर बढ़ाएक्शन में जिला कलेक्टर आशीष सिंहबिना PUC वाहनों का कटेगा चालान

भोपाल:  राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण AQI लेवल लगातार बिगड़ रहा है। यही कारण है कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। इसी कड़ी में भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने अफसरों के साथ PUC (पॉल्युशन अंडर कंट्रोल) व्यवस्था को देखकर अवलोकन किया। 

होशंगाबाद रोड पर वे सड़क किनारे जमीन पर ही बैठ गए और पीयूसी के पीयूसी कर्मचारी से जानकारी ली। जिन गाड़ियों की पीयूसी नहीं है, उन्हें 15 दिन में सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया गया है। जिसके बाद चालानी कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने अफसरों को दिए हैं।

कलेक्टर आशीष सिंह ने  सबसे पहले 5 नंबर स्थित दुर्गा पेट्रोल पंप और फिर पॉलीटेक्निक स्थित पेट्रोल पंप पर पीयूसी जांच की व्यवस्था का निरीक्षण किया... यहां उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को उनके पंप पर पीयूसी की जांच केंद्र बनाने के निर्देश दिए।

शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर कलेक्टर ने वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने और पीयूसी न होने की स्थिति में चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं...  इस दौरान एडीएम हरेंद्र नारायण, आरटीओ संजय तिवारी, पॉल्युशन कंट्रोल के अधिकारी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

कमर्शियल गाड़ियों पर अभी चालानी कार्रवाई होगी 

कलेक्टर सिंह के निर्देश के बाद से वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच की जा रही है। सभी कमर्शियल वाहनों में पीयूसी न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए 5 हजार रुपए तक के फाईन का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा निजी वाहनों को पीयूसी कराने 15 दिन का समय दिया जा रहा है। इसके बाद इन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दीपावली के त्यौहार के बाद से ही शहर  के बिगड़ते AQI स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल में प्रदूषण का स्तर  बढ़ा

एक्शन में जिला कलेक्टर आशीष सिंह

जमीन पर बैठकर कलेक्टर ने देखी PUC व्यवस्था

बिना PUC वाहनों का कटेगा चालान

5 हजार तक के चालान का प्रावधान 

निजी वाहनों को 15 दिनों का दिया समय

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