Heeralal Samariya: मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया, राजस्थान के समारिया के रहने वाले, जानें कौन हैं...

By सतीश कुमार सिंह | Published: November 6, 2023 02:18 PM2023-11-06T14:18:36+5:302023-11-06T14:19:36+5:30

Heeralal Samariya: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई।

who is Heeralal Samariya sworn in as Chief Information Commissioner first Dalit Chief Information Commissioner country resident Samaria Rajasthan | Heeralal Samariya: मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया, राजस्थान के समारिया के रहने वाले, जानें कौन हैं...

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Highlightsदेश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं।हीरालाल समारिया राजस्थान के समारिया के रहने वाले हैं। अभी सूचना आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं।

Heeralal Samariya: सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई। 3 अक्टूबर को वाई के सिन्हा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया था। देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं।

हीरालाल समारिया राजस्थान के समारिया के रहने वाले हैं। अभी सूचना आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। आरटीआई (सूचना का अधिकार कानून) मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण सीआईसी का यह शीर्ष पद तीन अक्टूबर को वाई. के. सिन्हा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद रिक्त हो गया था।

राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान 63 वर्षीय सामरिया को पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी सामरिया श्रम एवं रोजगार सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने सात नवंबर, 2020 को सीआईसी में सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली थी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए 30 अक्टूबर को कहा था कि ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून ‘निष्प्रभावी’ हो जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को राज्य सूचना आयोगों में मंजूर पदों, रिक्तियों और वहां लंबित मामलों की कुल संख्या सहित कई पहलुओं पर सभी राज्यों से सूचना एकत्र करने को कहा था।

सामरिया की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के आठ पद रिक्त हैं। आयोग में इस समय दो सूचना आयुक्त हैं। आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं।

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