उत्तरप्रदेश : बटाईदार भी किसान बीमा का हकदार, योगी सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को दी मंजूरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 22, 2020 03:29 PM2020-01-22T15:29:25+5:302020-01-22T15:29:25+5:30

मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास हुआ है। जिसके लिए 177 करोड़ का धन स्वीकृत किया गया है। यह काम 19 महीने में पूरा होगा।

Uttar Pradesh: sharecropper also entitled to Farmers Insurance, Yogi government approved Farmer Accident Welfare Scheme | उत्तरप्रदेश : बटाईदार भी किसान बीमा का हकदार, योगी सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को दी मंजूरी

उत्तरप्रदेश : बटाईदार भी किसान बीमा का हकदार, योगी सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को दी मंजूरी

Highlightsप्रवक्ता ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत बनी 'हलका' फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है । इसमें 18 से 70 साल तक के किसान और उसके परिवार के लोग शामिल होंगे। यह योजना 14 सितंबर 2019 से लागू होगी।

उत्तर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटना में मौत होने या दिव्यांगता होने पर सरकार द्वारा उनके परिवार को सहायता दी जायेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है। इसे मंगलवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

इस योजना के दायरे में प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। खास बात है कि बीमे के वारिस के रूप में किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही मिलता था। नई योजना में किसान और उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र व पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। बीमित किसान की मृत्यु पर पांच लाख रुपये, जबकि दिव्यांगता पर बीमा राशि को श्रेणीवार रखा गया है।

इसमें 60 फीसद से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम दो लाख रुपये मिलेंगे। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के किसान पात्र होंगे। योजना का लाभ 14 सितंबर 2019 से मिलेगा। खेत में काम करने के दौरान किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर पांच लाख रूपये और 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग होने पर दो लाख रूपये की राशि दी जाएगी। इसमें 18 से 70 साल तक के किसान और उसके परिवार के लोग शामिल होंगे। यह योजना 14 सितंबर 2019 से लागू होगी। प्रदेश में इसके लाभार्थियों की संख्या करीब दो करोड. 38 लाख 22 हजार किसान होंगे।

इसमें बटाई करने वाले किसान भी शामिल होंगे। अमूमन देखा गया है कि किसान की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस खेत का ट्रांसफर अपने नाम पर नहीं कराते हैं। ऐसी स्थिति में किसान के परिजन (पत्नी, बेटा और बेटी) इससे लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में 13 फैसले हुए। इसमें वर्ष 2020-21 के लिये नयी आबकारी नीति की भी घोषणा की गयी। इसके तहत नये लाइसेंस शुल्क देशी शराब के लिये 10 फीसदी, विदेशी शराब के लिये 20 फीसदी और बियर के लिये 15 फीसदी की बढोतरी की गयी है ।

उन्होंने बताया कि मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास हुआ है। जिसके लिए 177 करोड़ का धन स्वीकृत किया गया है। यह काम 19 महीने में पूरा होगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत बनी 'हलका' फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है ।

English summary :
Uttar Pradesh: sharecropper also entitled to Farmers Insurance, Yogi government approved Farmer Accident Welfare Scheme


Web Title: Uttar Pradesh: sharecropper also entitled to Farmers Insurance, Yogi government approved Farmer Accident Welfare Scheme

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे