लखनऊःदेश भर में कोविड कहर जारी है। देश में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों के 78.58 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत 10 राज्यों में सामने आए हैं। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के लॉकडाउन के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश के पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिये। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथक-वास केंद्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया। पीठ ने कहा, ''हमारा विचार है कि मौजूदा समय के परिदृश्य को देखते हुए यदि लोगों को उनके घरों से बाहर जाने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सकती है और इससे अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी।''
पीठ ने कहा, '' इस प्रकार से हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में कुछ निर्देश पारित करते हैं और सरकार को तत्काल प्रभाव से इनका कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश देते हैं।'' अदालत ने कहा कि वित्तीय संस्थान और वित्तीय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, आवश्यक सेवाओं (नगर निकाय के कार्य और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं) को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान चाहे वह सरकारी हों या निजी, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से एक दिन में अब तक सर्वाधिक 129 लोगों की मौत हो गई जबकि 30,596 नये मामले सामने आये। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 30,596 और लोग संक्रमित पाये गये जिससे अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,51,620 हो गया है।
प्रदेश में अब हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि पूरे प्रदेश में अब हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा और मास्क नहीं पहनने पर पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे।
केवल स्वच्छता संबंधी और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान चिकित्सा व स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी और पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा।