उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एस्मा लागू किया

By विशाल कुमार | Published: December 20, 2021 08:00 AM2021-12-20T08:00:45+5:302021-12-20T08:02:41+5:30

अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एस्मा लागू किया

Highlightsइससे पहले मई में एस्मा लागू करके छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।नवंबर, 2020 में एस्मा लगाने के आदेश को फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।एस्मा राज्य पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छह महीने के लिए राज्य में हड़ताल पर रोक लगा दी है। रविवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई।

लाइवहिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इससे पहले मई में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम या एस्मा लागू करके छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय कोरोना वायरस रोग (कोविड -19) महामारी के कारण लिया गया था।

एस्मा अधिनियम राज्य सरकार को उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो हड़ताल पर हैं या आवश्यक सेवाओं पर काम करने से इनकार करते हैं जो सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 

इस प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाने पर यह राज्य पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम में अधिकतम एक साल के अनिवार्य कारावास या या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल मई में एस्मा लागू किया था और नवंबर, 2020 में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

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