UP Election 2022: यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तब भी कर पाएंगे मतदान, जानिए कैसे
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: March 6, 2022 01:54 PM2022-03-06T13:54:09+5:302022-03-06T13:59:53+5:30
निर्वाचन आयोग के अनुसार यूपी विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र को दिखाना होगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के मतदान में भाग लेने के लिए अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी आपको वोट देने की इजाजत होगी लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा जारी किये गये हैं। जिन निर्देशों का पालन करते हुए आप वोटर कार्ड के न रहते हुए भी मतदान कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार विधानसभा निर्वाचन- 2022 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र को दिखाना होगा।
कई बार ऐसा होता है कि मतदाता केवल वोटर पहचना पत्र न होने के कारण मतदान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आयोग ने ऐसे लोगों के लिए पहचान स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करके विकल्प दिया है।
यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे पहचान पत्र स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो।
कई बार फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसे में निर्वाचक को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। प्रवासी भारतीय नागरिकों को, जिनका नाम निर्वाचन आयोग की सूची में दर्ज है, उन्हें मतदान केन्द्र पर उनके मूल पासपोर्ट को पीठासीन अधिकारी को दिखाना होगा (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं)। जिसके आधार पर उस प्रवासी भारतीय नागरिक को पहचाना जायेगा और वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा।
इसके अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में कई तरह के अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को मतदान केंद्र पर समक्ष अधिकारी के सामने प्रदर्शित करना होगा।
इसके अलावा पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र-राज्य सरकार-लोक उपकम-पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र को भी चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दी गई है।