उन्नाव केस: बलात्कार पीड़िता के चाचा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली एक दिन की पैरोल
By भाषा | Published: July 30, 2019 03:22 PM2019-07-30T15:22:21+5:302019-07-30T15:22:36+5:30
अदालत ने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिए हैं कि वह इस आदेश की प्रति रायबरेली जेल तथा जिला प्रशासन को फौरन पहुंचाएं। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफी खान की पीठ ने यह आदेश महेश सिंह की याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के चाचा को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल मंगलवार को मंजूर कर दी। अदालत ने रायबरेली जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता के चाचा महेश सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा घाट पर उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ले जाया जाए।
साथ ही अदालत ने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिए हैं कि वह इस आदेश की प्रति रायबरेली जेल तथा जिला प्रशासन को फौरन पहुंचाएं। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफी खान की पीठ ने यह आदेश महेश सिंह की याचिका पर दिया है जिसने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 1 दिन की पैरोल की अर्जी दी थी।
महेश उन्नाव बलात्कार कांड के अभियुक्त भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में रायबरेली जेल में बंद है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे महेश को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाएं और उसके बाद शाम को वापस रायबरेली जेल लेकर आ जाएं।
मालूम हो कि महेश की पैरोल की मांग को लेकर उसके परिवार के लोगों ने लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के बाहर मंगलवार को सुबह धरना प्रदर्शन किया था।