Unlock 5.0: गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए अब क्या-क्या मिली इजाजत
By रामदीप मिश्रा | Published: September 30, 2020 08:10 PM2020-09-30T20:10:13+5:302020-09-30T20:31:26+5:30
देश में अनलॉक (लॉकडाउन से बाहर निकलने की) प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोले जाने के साथ शुरू हुई थी।
नई दिल्लीः कोरोना वायरस के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक के पांचवें चरण का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय नेअनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
भारत सरकार ने सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए/एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सिनेमा घरों में बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति दे दी है। इसक लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
Cinemas/ theatres/ multiplexes will be permitted to open with up to 50% of their seating capacity, for which, SOP will be issued by I&B Ministry: Government of India https://t.co/1bLAo4NRmE
— ANI (@ANI) September 30, 2020
सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। अनलॉक 5 में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य जगहों पर पहले की तरह ही 100 व्यक्तियों को एतत्रित होने की अनुमति दी गई है। यह नियम केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
#Unlock5 For re-opening of schools & coaching institutions, States Govts given the flexibility to take a decision after 15th Oct, parental consent required: Government of India
— ANI (@ANI) September 30, 2020
इसके अलावा 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई थी और स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहने के आदेश दिए थे। हालांकि, नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई थी।
गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा था कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था।
देश में अनलॉक (लॉकडाउन से बाहर निकलने की) प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोले जाने के साथ शुरू हुई थी।