UIDAI ने बदला नियम, आधार कार्ड में अब नाम और जन्मतिथि ठीक कराने के लिए करना होगा ये काम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 6, 2020 03:16 PM2020-01-06T15:16:28+5:302020-01-06T15:16:28+5:30

आधार कार्ड में अहम जानकारियों के बदलाव करने को लेकर UIDAI ने नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। नये नियम के अनुसार आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए अब दो बार मौका देने का फैसला किया है।

UIDAI changed rules for change in Aadhaar, now correct such wrong information entered in Aadhaar | UIDAI ने बदला नियम, आधार कार्ड में अब नाम और जन्मतिथि ठीक कराने के लिए करना होगा ये काम

UIDAI ने बदले नियम, अब ऐसे ठीक कराएं आधार में दर्ज गलत जानकारी

Highlightsऐसे ही जन्मतिथि में बदलाव को लेकर भी नये नियम UIDAI ने बनाए हैंयूआईडीएआई ने आधार में नाम बदलवाने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है

आधार कार्ड हमारे लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्वावेज की हमें हर जगह जरूरत पड़ती है। हालांकि बहुत से लोगों के आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या लिंग संबंधित जानकारी गलत दर्ज हो जाते हैं।

इस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर आपके आधार कार्ड में भी गलत जानकरी दर्ज हो गई है तो आप यहां पर आप जान सकते हैं कि कैसे आधार कार्ड में दर्ज जानकारी को सही करा सकते हैं। नए नियम के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए अब दो बार मौका देने का फैसला किया है।

इस नियम के अनुसार नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पैनकार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी सरकारी कंपनी द्वारा जारी आईडी कार्ड, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, बन्दूक लाइसेंस, जाति या निवास प्रमाण पत्र, पेंशनदाता का फोटो कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का कोई प्रमाण पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। आप आधार केंद्र जाकर इस दस्तावेज के जरिए अपना नाम आसानी से सही करा सकते हैं।

जन्मतिथि में बदलाव के लिए दस्तावेज

आधार में जन्मतिथि ठीक कराने के लिए आपके पास अन्य जन्म प्रमाण पत्र जैसे पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड, पूर्व सैनिक फोटो आई़डी लेटरहेड, 10वीं या 12कक्षा का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी या पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना आवश्यक है। यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड में लिंग में सुधार केवल एक ही बार करवाया जा सकेगा।

यूआईडीएआई ने जन्मतिथि में सुधार के लिए कुछ आवश्यक शर्तें रखी है। इसके अनुसार जैसे अगर आपके आधार में जन्मतिथि में तीन साल का हेरफेर हो गया है तो आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को किसी भी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर सुधार करवा सकते हैं।

इसके अलावा अगर आपकी जन्मतिथि में तीन साल से ज्यादा का अंतर है तो आप इसमें आसानी से बदलाव नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्रीय आधार केंद्र में जरूरी दस्तावेज ले जाने पड़ेंगे।

 

Web Title: UIDAI changed rules for change in Aadhaar, now correct such wrong information entered in Aadhaar

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