बांग्लादेश से जाली नोटों की तस्करी के जुर्म में दो लोगों को पांच साल की कैद

By भाषा | Updated: February 13, 2021 20:26 IST2021-02-13T20:26:00+5:302021-02-13T20:26:00+5:30

Two people imprisoned for five years for smuggling fake currency from Bangladesh | बांग्लादेश से जाली नोटों की तस्करी के जुर्म में दो लोगों को पांच साल की कैद

बांग्लादेश से जाली नोटों की तस्करी के जुर्म में दो लोगों को पांच साल की कैद

कोलकाता, 13 फरवरी कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत ने बांग्लादेश से जाली नोटों की तस्करी करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को पांच साल कैद की सजा सुनायी है और उन पर 34-34 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने शुक्रवार को रिंकू एस के और रहमान एस के को भादंसं और अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। दोनों ही पश्चिम बंगाल के माल्दा के रहने वाले हैं।

उल्लेखनीय है कि मई, 2015 में बरकत अली नामक एक व्यक्ति से 64,65,000 रूपये मूल्य के जाली नोट जब्त किये गये थे। एनआईए ने जून, 2015 में फिर मामला दर्ज किया और 10 आरोपियों के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। आठ दोषी पहले ही दोषी ठहराये जा चुके हैं।

अदालत ने रिंकू और रहमान को पांच साल की कैद की सजा सुनायी और उनपर 34-34 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

एनआईए अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के जरिए बांग्लादेश से जाली नोट लाने और उन्हें भारत में खपाने की साजिश रची थी।

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Web Title: Two people imprisoned for five years for smuggling fake currency from Bangladesh

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