Top News 1st october: आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई, महाराष्ट्र चुनाव लड़ेगी राज ठाकरे की पार्टी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 1, 2019 07:11 AM2019-10-01T07:11:03+5:302019-10-01T07:11:03+5:30
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई. राज ठाकरे की मनसे चुनावी समर में उतरी. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatmews.in से.
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शनिवार को पांच न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया। पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एन. वी. रमण करेंगे और सुनवाई एक अक्टूबर को शुरू होगी। इस संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।
राज ठाकरे की मनसे चुनावी समर में उतरी
‘कोहिनूर’ प्रोजेक्ट से संदिग्ध रूप से बाहर निकलने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद खामोश हो जाने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आज घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(मनसे) विधानसभा चुनाव लड़ेगी. इस बारे में वह 5 अक्तूबर को आमसभा के साथ प्रचार की शुरुआत करेंगे. राज ठाकरे ने आज अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया था. इसमें उन्होंने चुनाव को लेकर घोषणा की.
राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय सुना सकता है फैसला
कलकत्ता उच्च न्यायालय कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अक्टूबर को अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सीबीआई के वकील वाई जे दस्तूर ने न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की गुप्ता की पीठ के सामने कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पूरी कर ली। सीबीआई वकील की दलील पूरी होने के बाद बंद कमरे में मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। कुमार के वकीलों ने पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को याचिका के समर्थन में अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं।
SC-ST कानून पर न्यायालय के 2018 के फैसले पर केन्द्र की पुनर्विचार याचिका पर फैसला
अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को एक तरह से हलका करने संबंधी शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज फैसला सुनायेगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने 18 सितंबर को इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर टिप्पणी करते हुये सवाल उठाया था कि क्या संविधान की भावना के खिलाफ कोई फैसला सुनाया जा सकता है। पीठ ने कानून के प्रावधानों के अनुरूप ‘समानता लाने’ के लिये कुछ निर्देश देने का संकेत देते हुये कहा था कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के साथ ‘भेदभाव’ और ‘अस्पृश्यता’ बरती जा रही है। यही नहीं, न्यायालय ने हाथ से मल उठाने की कुप्रथा और सीवर तथा नालों की सफाई करने वाले इस समुदाय के लोगों की मृत्यु पर गंभीर रूख अपनाते हुये कहा था कि दुनिया में कहीं भी लोगों को ‘मरने के लिये गैस चैंबर’ में नहीं भेजा जाता है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव: कई राजनेता जेजेपी में शामिल
हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा शुरू होने के बाद भी दल-बदल का खेल जारी है. टिकट की चाह में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का दामन थामने वालों की कमी नहीं है. जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं को उचित मान-सम्मान का वादा किया है. जींद क्षेत्र से चार बार विधायक रहे पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता आज समर्थकों के साथ जेजेपी में शामिल हो गए, हालांकि, गुप्ता राजनीति से सन्यास ले चुके हैं, लेकिन जेजेपी जींद से उनके बेटे महावीर को चुनाव लड़ाएगी.