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बंबई हाईकोर्ट ने इमामी को अपने उत्पाद पर 'ग्लो एंड हैंडसम' शब्द के उपयोग से मना किया

By भाषा | Updated: August 19, 2020 05:30 IST

न्यायाधीश एस सी गुप्ता ने एचयूएल की ट्रेड मार्क्स कानून के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अंतरिम आदेश पारित किया।

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ठळक मुद्देइमामी को त्वचा की देखभाल के उसके उत्पाद के लिये ‘ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द वाला ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से मना किया है।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा जान पड़ता है कि एचयूएल अपने ब्रांड में इस प्रकार के शब्द का उपयोग पहले किया है। 

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने एक अस्थायी आदेश में दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली इमामी को त्वचा की देखभाल के उसके उत्पाद के लिये ‘ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द वाला ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से मना किया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा जान पड़ता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) अपने ब्रांड में इस प्रकार के शब्द का उपयोग पहले किया है। 

न्यायाधीश एस सी गुप्ता ने एचयूएल की ट्रेड मार्क्स कानून के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में इमामी को ट्रेडमार्क ‘ग्लो एंड हैंडसम’ के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। एचयूएल ने हाल ही में त्वचा देखभाल से जुड़े उत्पाद से ‘फेयर’ शब्द हटाकर ‘ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द का उपयोग किया। 

इमामी ने दावा किया कि यह ट्रेडमार्क उसके पास है और वह उसी नाम से पुरूषों के लिये ‘स्किनकेयर क्रीम’ पेश करने जा रही है।’’ उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘‘... ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्ट्या वादी (एचयूएल) ने पहले ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द का उपयोग किया।’’ 

अदालत ने कहा कि एचयूएल पहले ही अपने उत्पाद इस ट्रेडमार्क के साथ बाजार में पेश कर चुकी है जबकि इमामी वस्तु पेश करने की प्रक्रिया में है। आदेश के अनुसार, ‘‘इमामी का ट्रेडमार्क्र के पंजीकरण के लिये आवेदन भी बाद की तारीख का है।’’ 

अदालत ने कहा कि एक ही ट्रेडमार्क के तहत उत्पाद अगर बाजार में आते हैं तो इससे लोगों में भ्रम होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि जबतक मामले का अंतिम रूप से निपटान नहीं हो जाता, इमामी पर ‘ग्लो एंड हैंडसम’ शब्द के उपयोग पर पाबंदी लगायी जाती है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। 

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