'बॉस लोगों के पजामा को पकड़ने में व्यस्त महिला आयोग की अध्यक्ष', महुआ मोइत्रा की इस कथित टिप्पणी पर मचा सियासी बवाल
By रुस्तम राणा | Updated: July 5, 2024 22:14 IST2024-07-05T22:12:50+5:302024-07-05T22:14:54+5:30
रेखा शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' का स्वत: संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

'बॉस लोगों के पजामा को पकड़ने में व्यस्त महिला आयोग की अध्यक्ष', महुआ मोइत्रा की इस कथित टिप्पणी पर मचा सियासी बवाल
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को चुनौती दी, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। विवाद तब शुरू हुआ जब महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा कि 'वह अपने बॉस का पजामा थामने में बहुत व्यस्त हैं', उन्होंने एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष द्वारा छाता न पकड़े जाने पर सवाल उठाने वाले एक पोस्ट का जवाब दिया। 3 जुलाई को जब रेखा शर्मा हाथरस भगदड़ स्थल पर गईं, तो कुछ अन्य लोग उनके लिए छाता थामे हुए देखे गए।
VIDEO | Hathras stampede: National Commission for Women Chairperson Rekha Sharma arrives at the site of stampede.#HathrasStampede#HathrasNews
— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2024
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/YaG9wpUlzG
रेखा शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' का स्वत: संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अशिष्ट टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 को आकर्षित करती है। एनसीडब्ल्यू इन अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और 3 दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दी जानी चाहिए।"
The National Commission for Women has taken suo moto cognizance of the derogatory remark made by Ms. Mahua Moitra, Member of Parliament, against Ms. Rekha Sharma, Chairperson, NCW. The crude remarks are outrageous and a violation of a woman's right to dignity. The Commission…
— NCW (@NCWIndia) July 5, 2024
एक अन्य पोस्ट में, एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह टिप्पणी महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करती है और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है। हालांकि, राष्ट्रीय महिला आयोग के दिल्ली पुलिस को टैग किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए, टीएमसी सांसद ने उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, “आओ दिल्ली पुलिस कृपया इन स्वप्रेरणा आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर आपको अगले 3 दिनों में त्वरित गिरफ्तारी करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं नादिया में हूँ।” उन्होंने रेखा शर्मा पर कटाक्ष करते हुए कहा, “मैं अपना छाता खुद संभाल सकती हूँ।”
एक अन्य पोस्ट में, मोइत्रा ने रेखा शर्मा द्वारा किए गए पोस्ट के कई स्क्रीनशॉट साझा किए और कहा कि उन पोस्ट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, दिल्ली पुलिस, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप अपने नए अधिनियम के तहत किसी अन्य सीरियल अपराधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।"
Also @DelhiPolice while you’re at it can you please register an FIR against another serial offender under your new Act.
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 5, 2024
I Can Hold My Old Umbrella pic.twitter.com/QE6iCT0fU4
इस बीच, एनसीडब्ल्यू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली पुलिस को एक औपचारिक पत्र भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।