शराब पीने की नहीं, खरीदने और बेचने के लिए तय उम्र है 25 साल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 28, 2019 19:12 IST2019-09-28T19:12:32+5:302019-09-28T19:12:32+5:30

याचिका में दिल्ली आबकारी कानून, 2009 की धारा 23 को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गयी थी कि यह दिल्ली में शराब खरीदने और पीने के लिए कानूनी उम्र 25 वर्ष तय करता है।

The age to be fixed for buying and selling alcohol is 25 years | शराब पीने की नहीं, खरीदने और बेचने के लिए तय उम्र है 25 साल

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने मान लिया है कि यह पीने की उम्र है। यह याचिकाकर्ता के दिमाग में गलत धारणा है।

Highlightsअदालत ने कहा कि यह कानून सिर्फ कम उम्र के लोगों को इसकी बिक्री पर रोक का प्रावधान करता है। अदालत ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यह ‘‘गलत धारणा’’ है कि दिल्ली आबकारी कानून के तहत शराब पीने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल है।

अदालत ने कहा कि यह कानून सिर्फ कम उम्र के लोगों को इसकी बिक्री पर रोक का प्रावधान करता है। अदालत ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में दिल्ली आबकारी कानून, 2009 की धारा 23 को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गयी थी कि यह दिल्ली में शराब खरीदने और पीने के लिए कानूनी उम्र 25 वर्ष तय करता है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि पीने की उम्र का आबकारी कानून के तहत दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए निषेध से कोई लेना-देना नहीं है। पीठ ने कहा कि हमें कानून की धारा 23 को रद्द करने का कोई कारण नहीं दिखता।

कानून की धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेचेंगे या वितरित करेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने मान लिया है कि यह पीने की उम्र है। यह याचिकाकर्ता के दिमाग में गलत धारणा है। हमें उक्त धारा को रद्द करने का कोई कारण नहीं दिखता।

याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।’’ अदालत वकील कुश कालरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री और आपूर्ति को प्रतिबंधित करने और विनियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

Web Title: The age to be fixed for buying and selling alcohol is 25 years

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