ठाणे न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 42 लाख रुपये का मुआवजा दिया

By भाषा | Updated: December 3, 2021 13:30 IST2021-12-03T13:30:54+5:302021-12-03T13:30:54+5:30

Thane tribunal pays Rs 42 lakh compensation to the family of the person who lost his life in the accident | ठाणे न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 42 लाख रुपये का मुआवजा दिया

ठाणे न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 42 लाख रुपये का मुआवजा दिया

ठाणे, तीन दिसंबर ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने अहमदनगर जिले के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक के परिवार के सदस्यों को 42.38 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी 2019 में 48 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

न्यायाधिकरण के 17 नवंबर को पारित आदेश में ठाणे एमएसीटी के सदस्य आरएन रोकाडे ने एक टेंपो के मालिक और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से और अलग-अलग दावेदारों को भुगतान करने का निर्देश दिया। दावा दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया गया।

बीमा कंपनी ने विभिन्न आधार पर दावे को चुनौती दी थी।

अहमदनगर के सरजेपुरा निवासी विश्वनाथ बिमान, एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था और प्रति माह 50,000 रुपये कमाता था। दो बच्चों सहित चार सदस्यों के परिवार में वह अकेला कमाने वाला सदस्य था। दुर्घटना वाले दिन आठ नवंबर, 2019 को वह बस से अहमदनगर जा रहा था जब सामने से तेज रफ्तार से आ रहा टैंपो बस से टकरा गया और बिमान की मौके पर ही मौत हो गई।

न्यायाधिकरण को बताया गया कि हादसा टेंपो चालक की लापरवाही के कारण हुआ है।

एमएसीटी सदस्य ने निर्देश दिया कि दावा राशि की वसूली पर, तीन दावेदारों (विधवा और दो बच्चों) में से प्रत्येक के नाम पर नौ लाख रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में रखी जाए, जबकि शेष राशि का भुगतान विधवा को किया जाए।

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Web Title: Thane tribunal pays Rs 42 lakh compensation to the family of the person who lost his life in the accident

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