सीएम योगी के खिलाफ 'आपत्तिजनक पोस्ट' के मामले में गिरफ्तार प्रशांत कनौजिया की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कल सुनवाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 10, 2019 11:50 AM2019-06-10T11:50:22+5:302019-06-10T11:50:22+5:30

उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस थाने में शुक्रवार रात को एक उपनिरीक्षक ने प्रशांत कनौजिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया है कि आरोपी ने ‘‘मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की’’

Supreme Court to hear tomorrow the plea of Prashant Kanojia'defamatory video' on UP CM Yogi | सीएम योगी के खिलाफ 'आपत्तिजनक पोस्ट' के मामले में गिरफ्तार प्रशांत कनौजिया की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कल सुनवाई

सीएम योगी के खिलाफ 'आपत्तिजनक पोस्ट' के मामले में गिरफ्तार प्रशांत कनौजिया की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कल सुनवाई

Highlightsप्रशांत कनौजिया पर आईटी एक्ट की धारा 66 और मानहानि की धारा (आईपीसी 500) लगाई गई है।पत्नी ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस सादे वर्दी में आए थे और उन्होंने गिरफ्तारी वारंट भी नहीं दिखाए थे। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक पोस्ट' करने के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। प्रशांत कनौजिया की पत्नी का आरोप है कि उनके पति को यूपी पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। पत्नी ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस सादे वर्दी में आए थे और उन्होंने गिरफ्तारी वारंट भी नहीं दिखाए थे। 

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने सोमवार को एक वकील के इस प्रतिवेदन का संज्ञान लिया कि गिरफ्तार किए पत्रकार की पत्नी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह गिरफ्तारी 'अवैध' और 'असंवैधानिक' है। पत्रकार की पत्नी जिगीशा अरोड़ा ने कनौजिया की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली के शख्स प्रशांत कनौजिया को शनिवार (8 जून) दोपहर को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर प्रशांत कनौजिया को लखनऊ भेजा गया है। प्रशांत पर आरोप है कि उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक महिला खुद को सीए योगी आदित्यनाथ की प्रेमिका बता रही थी। इस वीडियो के साथ उन्होंने योगी का जिक्र करते हुए एक टिप्पणी की थी। 

उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस थाने में शुक्रवार रात को एक उपनिरीक्षक ने प्रशांत कनौजिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया है कि आरोपी ने ‘‘मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की’’ इसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 'आपत्तिजनक' टिप्पणी की और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। प्रशांत कनौजिया पर आईटी एक्ट की धारा 66 और मानहानि की धारा (आईपीसी 500) लगाई गई है। इसके अलाव आईपीसी 505 (सार्वजनिक दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार बयान) भी लगाया गया है।

Web Title: Supreme Court to hear tomorrow the plea of Prashant Kanojia'defamatory video' on UP CM Yogi

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