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कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करना मंत्री विजय शाह को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

By अंजली चौहान | Updated: May 15, 2025 12:27 IST

Supreme Court reprimand minister Vijay Shah: सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि देश ऐसे समय में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह की टिप्पणी "गैरजिम्मेदाराना" थी, जब देश ऐसे समय से गुजर रहा है।

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Supreme Court reprimand minister Vijay Shah: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने शाह को याद दिलाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए, खासकर तब जब देश ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति का सामना कर रहा हो।

अदालत ने शाह की आलोचना की, जिन्होंने अपनी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए एफआईआर के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, और पूछा कि वह हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकते। सीजेआई ने शाह के वकील से कहा, "आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं।"

कोर्ट में मंत्री की वकील ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी है। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक कड़े आदेश में राज्य के डीजीपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई प्रावधानों के तहत शाह के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के एक दिन बाद आया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि इसका पालन न करने पर अवमानना ​​कार्यवाही की जाएगी।

एफआईआर बीएनएस धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), 196 (1) (बी) (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 197 (ए) (सी) (भाषण के माध्यम से किसी महिला की विनम्रता या चरित्र का अपमान करना) के तहत तत्काल प्रभाव से दर्ज की जानी है।

शाह ने कर्नल कुरैशी पर निर्देशित टिप्पणियों से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। वायरल हुए एक वीडियो में, भाजपा नेता यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मारने के लिए "आतंकवादियों की बहन को उनके समुदाय से" भेजा। इस बयान की व्यापक निंदा हुई और विपक्षी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की।

कड़ी आलोचनाओं के बीच शाह ने कहा कि अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो वह "10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं", उन्होंने कहा कि वह कर्नल कुरैशी का "अपनी बहन से भी ज्यादा सम्मान करते हैं।"

बता दें कि कर्नल कुरैशी ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी शामिल हुए, उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों पर हमला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए "ऑपरेशन सिंदूर" के बारे में जानकारी दी।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टBJPArmyMadhya Pradesh
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