कोरेगांव-भीमा मामला: तेलतुम्बड़े के खिलाफ FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

By भाषा | Published: January 14, 2019 12:38 PM2019-01-14T12:38:10+5:302019-01-14T12:38:10+5:30

बम्बई उच्च न्यायालय से तेलतुम्बड़े की याचिका 21 दिसंबर को खारिज कर दी थी। तेलतुम्बड़े ने अपने खिलाफ दायर पुणे पुलिस की प्राथमिकी रद्द करने और तीन सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की थी।

Supreme Court refuses to quash FIR against Anand Teltumbde, one of the accused in the Bhima Koregaon case. | कोरेगांव-भीमा मामला: तेलतुम्बड़े के खिलाफ FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

कोरेगांव-भीमा मामला: तेलतुम्बड़े के खिलाफ FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद- कोरेगांव भीमा हिंसा में कथित भूमिका और माओवादियों से कथित संबंधों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े के खिलाफ दर्ज पुणे पुलिस की प्राथमिकी रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने मामले में जारी जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस के कौल ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा तेलतुम्बड़े को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की अवधि चार सप्ताह और बढ़ा दी।


शीर्ष अदालत ने कहा कि तेलतुम्बड़े सक्षम निचली अदालत से इस मामले में नियमित जमानत की अपील कर सकते हैं।

बम्बई उच्च न्यायालय से तेलतुम्बड़े की याचिका 21 दिसंबर को खारिज कर दी थी। तेलतुम्बड़े ने अपने खिलाफ दायर पुणे पुलिस की प्राथमिकी रद्द करने और तीन सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की थी।

पुलिस के अनुसार कोरेगांव भीमा में एक जनवरी को हुई हिंसा से एक दिन पहले पुणे में एल्गार परिषद समारोह में कई कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए थे जिसके कारण हिंसा भड़की।
 

Web Title: Supreme Court refuses to quash FIR against Anand Teltumbde, one of the accused in the Bhima Koregaon case.

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