सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC समन्वयक प्रतीक हजेला को मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने का दिया आदेश
By भाषा | Published: October 18, 2019 12:16 PM2019-10-18T12:16:26+5:302019-10-18T12:16:26+5:30
एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकार को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को अधिकतम समय के लिए मध्य प्रदेश स्थानांतरित करें। यह आदेश स्पष्ट रूप से हजेला को खतरे की आशंका के मद्देनजर दिया गया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की विशेष पीठ ने हजेला का प्रतिनियुक्ति पर अंतरकाडर स्थानांतरण करने का आदेश दिया। हजेला ने असम एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया की निगरानी की थी।
एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था।