सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन दाखिल होने के मामले चुनाव आयोग से मांगा जवाब
By विनीत कुमार | Published: May 8, 2019 11:58 AM2019-05-08T11:58:49+5:302019-05-08T11:58:49+5:30
तेज बहादुर यादव ने वाराणसी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन भरा था हालांकि इसे बाद में खारिज कर दिया गया।
वाराणसी से तेज बहादुर यादवी की उम्मीदवारी खारिज होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव आयोग तेज बहादुर की याचिका पर समीक्षा के बाद कल तक इस मामले पर अपना जवाब दे। तेज बहादुर ने वाराणसी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन भरा था हालांकि इसे बाद में खारिज कर दिया गया था।
बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर ने अपनी याचिका में रिटर्निंग अधिकारी पर गलत फैसला लेने की बात कही है। तेज बहादुर इससे पहले भी तब सुर्खियों में आये थे जब उन्होंने सैनिकों को खराब भोजन परोसे जाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसके बाद उन्हें बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया।
SC asks Election Commission to examine by tomorrow the plea of former BSF constable Tej Bahadur Yadav against rejection of his nomination from Varanasi Lok Sabha constituency. Samajwadi Party had fielded Tej Bahadur as its candidate against PM Modi from the constituency. pic.twitter.com/SStgD1Wi4h
— ANI (@ANI) May 8, 2019
तेज बहादुर ने उम्मीदवारी रदद् होने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की जीत आसान करने के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई। दरअसल, नियमों के अनुसार किसी सरकारी नौकरी से बर्खास्त होने के बाद अगर कोई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता है तो वह पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तेज बहादुर को दो साल पहले ही निलंबित किया गया था।