नई दिल्ली, 5 मार्च: पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर दोनों को जमानत दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को ये कहते हुए जमानत दी है कि वो दोनों किसी भी हाल में कोर्ट को बिना बताए देश नहीं छोड़ सकते हैं।
बता दें कि दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 8 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार सहित अन्य के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर आरोप पत्र पर समन जारी किया था। यह आरोप पत्र कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दायर किया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 8000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती और शैलेश को पांच मार्च 2018 को हाजिर होने के आदेश दिए थे। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 फरवरी को मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं।
इसी मामले में पिछले 25 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी। जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए के प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया।
ईडी के मुताबिक, जैन ब्रदर्स पर नेताओं और उनके परिजनों के कालेधन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त कर लिया है। ईडी ने पिछले साल दिसंबर 2017 में मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उसके बाद छह जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। मीसा भारती और शैलेश के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग पूर्व में ही संपत्ति जब्त करने का आदेश दे चुका है।