शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को बीजेपी ने दिलाई सदस्यता, कुछ ही घंटों बाद दिखाया बाहर का रास्ता
By स्वाति सिंह | Published: December 30, 2020 07:05 PM2020-12-30T19:05:17+5:302020-12-30T20:22:58+5:30
कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसला आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए थे। हालांकि मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी ने कपिल गुर्जर की सदस्यता रद्द कर दी। कपिल के बीजेपी में शामिल किए जाने पर विपक्षी दलों की ओर से हमला शुरू कर दिया गया था।
गाजियाबाद: दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए आंदोलन में फायरिंग कर चर्चा में आए कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसला बीजेपी में शामिल हुए हैं। बुधवार को गाजियाबाद में बीजेपी के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में कपिल गुर्जर ने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी। बुधवार को गाजियाबाद में बीजेपी के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में कपिल गुर्जर ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों की ओर से हमला शुरू कर दिया गया था।
सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है कि उनके संज्ञान में कपिल गुर्जर द्वारा शाहीन बाग में गोली चलाने वाला प्रकरण नहीं था। हालांकि मामला जानकारी में आते ही कपिल गुर्जर की सदस्यता रद्द कर दी गई। वहीं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गाजियाबाद के कपिल गुर्जर की विचारधारा भाजपा के अनुरूप नहीं है। कपिल गुर्जर की सदस्यता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमान्य करार किया जाता है।
बता दें कि इसी साल के शुरुआती महीनों में जब दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान शाहीन बाग में गोली चलाने के बाद जब कपिल गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले कपिल ने एक फरवरी को सीएए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की चेतावनी के बाद हवा में तीन गोलियां चलाई थीं। इस दौरान उसने सांप्रदायिक नारे भी लगाए थे।
गाजियाबाद के कपिल गुर्जर की विचारधारा भाजपा के अनुरूप नहीं है।
— Swatantra Dev Singh (@swatantrabjp) December 30, 2020
कपिल गुर्जर की सदस्यता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमान्य करार किया जाता है।
गौरतलब है कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी थी। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया और दलील दी कि कपिल के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है। हालांकि उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मामले में गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।