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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुजरिम को आजीवन कठोर कारावास की सजा

By भाषा | Updated: October 28, 2021 21:15 IST

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जयपुर, 28 अक्टूबर राजस्थान की एक स्थानीय अदालत ने राजसमंद जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने यहां बताया कि दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस ने घटना के 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर मात्र सात दिनों में अनुसंधान पूरा किया और आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया था।

उन्होंने एक बयान में बताया कि स्कूल में छुट्टी के बाद पैदल पैदल घर लौट रही थाना काकरोली क्षेत्र की रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग को 27 सितंबर 2021 की दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया।

पुलिस ने संदिग्ध संतोष भील (24) को उदयपुर की डबोक पुलिस की सहायता से हिरासत में लेकर कांकरोली पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने घटना के सात दिन में अनुसंधान पूरा कर आरोपी संतोष के विरुद्ध आरोप पत्र जिला एवं सत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने बृहस्पतिवार को अभियुक्त को दोषी सिद्ध करार देते हुए मृत्युपर्यन्त आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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