स्कूल एवं अस्पताल अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा स्थिति को दर्शायें : गुजरात उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: June 1, 2021 18:27 IST2021-06-01T18:27:30+5:302021-06-01T18:27:30+5:30

Schools and hospitals should show fire safety status in their premises: Gujarat High Court | स्कूल एवं अस्पताल अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा स्थिति को दर्शायें : गुजरात उच्च न्यायालय

स्कूल एवं अस्पताल अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा स्थिति को दर्शायें : गुजरात उच्च न्यायालय

अहमदाबाद, एक जून गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों को सलाह दी है कि वह अस्पतालों, स्कूलों एवं अन्य संस्थानों से उनके परिसर के बाहर बोर्ड पर अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र दर्शाने के लिये कहें।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी एवं न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की पीठ ने इमारतों, विशेष रूप से अस्पतालों और स्कूलों के लिए सरकार के अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अधिकारियों को यह सुझाव दिया ।

पीठ ने कहा, ‘‘यदि कोई व्यक्ति जानता है कि अग्नि सुरक्षा नहीं है, तो क्या कोई बिना अग्नि सुरक्षा के अस्पताल जा सकता है? अस्पतालों को बाहर बोर्ड लगाने दें कि अग्नि सुरक्षा नहीं है ।’’

राज्य सरकार के स्थानीय शहरी निकायों ने अदालत को सूचित किया कि कोविड-19 समेत सैकड़ों अस्पताल, और सरकारी एवं निजी स्कूल हैं, जिनके पास अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा भवन उपयोग की अनुमति नहीं है।

अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

अदालत ने कहा, ‘‘जिन अस्पतालों के पास अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं है उन्हें एक फ्लेक्सी बोर्ड लटकाने के लिये कहें जिस पर यह लिखा हो कि उनके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं है। अस्पतालों से कहें कि वह एक बड़ा बैनर लटकायें और उस यह लिखें कि अमुक अवधि के लिये उनके पास अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र मौजूद है।’’

पीठ ने पूछा कि भवन निर्माण के समय अगर निर्माण विवरण के साथ बोर्ड बाहर लगाया जा रहा है तो सभी इमारतों के बाहर अनापत्ति प्रमाणपत्र की जानकारी क्यों नहीं प्रदर्शित की जा सकती है?

अदालत ने कहा, ‘‘कौन अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजेगा जिसके बारे में उन्हें यह पता हो कि स्कूल में अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं है। लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि (इमारतों में) आग से सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

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Web Title: Schools and hospitals should show fire safety status in their premises: Gujarat High Court

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