सारदा चिट फंड घोटालाः पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए बारासात सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
By भाषा | Published: September 17, 2019 05:46 PM2019-09-17T17:46:50+5:302019-09-17T17:46:50+5:30
जिला सत्र न्यायाधीश एस रशीदी लंच के बाद कुमार की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं। अदालत में मौजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों में से एक ने कहा कि एजेंसी कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करेगी।
विशेष अदालत द्वारा मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किये जाने के बाद कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने करोड़ों रुपये के सारदा चिट फंड घोटाला मामले में अपनी अग्रिम जमानत के लिए बारासात जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
जिला सत्र न्यायाधीश एस रशीदी लंच के बाद कुमार की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं। अदालत में मौजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों में से एक ने कहा कि एजेंसी कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करेगी। जिले में विशेष अदालत द्वारा उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किये जाने के बाद कुमार के वकील सत्र न्यायाधीश के पास उनकी याचिका लेकर गए।
#WestBengal: Former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar has moved a special court in Barasat (Kolkata).
— ANI (@ANI) September 17, 2019
गौरतलब है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के प्रभारी विशेष अदालज ने आज सुबह यह कहते हुये याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
अदालत ने यह भी कहा था कि कुमार अपनी अर्जी को लेकर बारासात के जिला सत्र न्यायालय जा सकते हैं। साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय उत्तर 24 परगना जिले में बारासात की अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मंगलवार को मामले के सिलसिले में सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए कुमार पेश नहीं हुए। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने उन्हें सुबह 10 बजे पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन वह पेश होने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पिछले सप्ताह गिरफ्तारी से उन्हें दिए गए संरक्षण वापस लेने के बाद सीबीआई के नोटिसों के बावजूद कुमार दो बार पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए।
गौरतलब है कि 13 सितंबर को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त को सारदा चिट-फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण का अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई के नोटिस को रद्द करने संबंधी कुमार की याचिका को भी खारिज कर दिया था।
कुमार वर्तमान में पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। वह घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल में शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में चिटफंड के अन्य मामलों के साथ इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।