समस्तीपुर में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, पास्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

By एस पी सिन्हा | Updated: December 19, 2020 19:53 IST2020-12-19T19:51:59+5:302020-12-19T19:53:44+5:30

बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाने के एक गांव में तीन वर्षीय बच्ची से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था. इसको लेकर लोगों ने बवाल भी किया था.

Samastipur court sentenced accused to death in pocso act 3 year old girl Murder after rape bihar | समस्तीपुर में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, पास्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

अबोध बच्ची की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या कर ओल के खेत में शव फेंक दिया था.

Highlightsसाल 2018 में तीन साल की बच्ची के साथ रामलाल ने दुष्कर्म किया था.खून से लथपथ बच्ची को देख घर वाले दंग रह गए थे.न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे सजा सुनाई.

पटनाः बिहार के समस्तीपुर जिले के एडीजे 6 सह पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रामलाल को फांसी की सजा सुनाई है.

दलसिंहसराय के पांड गांव में साल 2018 में तीन साल की बच्ची के साथ रामलाल ने दुष्कर्म किया था और बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. इस मामले के बाद काफी हंगामा मचा था और परिजनों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी.

कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी रामलाल को फांसी की सजा सुना दी है. बताया जाता है कि रामलाल ने बच्ची को खिलाने के बहाने गोद में उठा कर ले गया था. परिजनों ने मासूम बच्ची की रातभर तलाश की. सुबह बच्ची की लाश खेत में मिली थी.

बच्ची का परिवार मजदूरी कर भरण पोषण करता है. आरोपी को सजा दिलाने में एक समाजसेवी ने अहम भूमिका निभाई. उसने परिवार को विधिक सेवा प्राधिकार से मुआवजा भी दिलाने मे सहयोग किया था.

Web Title: Samastipur court sentenced accused to death in pocso act 3 year old girl Murder after rape bihar

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