लॉकडाउन के दौरान नहीं खुलेंगी सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट व स्पा, जानें शराब की दुकान व रेस्टोरेंट को लेकर गृह मंत्रालय ने क्या कहा

By अनुराग आनंद | Updated: April 25, 2020 14:17 IST2020-04-25T14:17:40+5:302020-04-25T14:17:40+5:30

गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

Salon, beauty treatment, spa will not open during lockdown, know what the Ministry of Home Affairs said about liquor shops and restaurants | लॉकडाउन के दौरान नहीं खुलेंगी सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट व स्पा, जानें शराब की दुकान व रेस्टोरेंट को लेकर गृह मंत्रालय ने क्या कहा

लॉकडाउन के दौरान नहीं खुलेंगी सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट व स्पा

Highlightsई-कॉमर्स कंपनियां बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए करेगी।गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है, बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।

नई दिल्ली:गृह मंत्रालय ( MHA)ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं,जैसे सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। 

इसके साथ ही MHA की रिलीज में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी इलाकों में पड़ोस की दुकानें, स्टैंडअलोन शॉप और रेजिडेंशल परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। देश में कोरोना वायरस को लेकर तीन मई तक लॉकडाउन है।

ई-कॉमर्स कंपनियां बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए करेगी: MHA
गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है, बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है। 

गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है जैसा कि समेकित (Consolidated) संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो जिन्हें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। 

दुकान खोलने के लिए चार जरूरी शर्तें 
-सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे
 -सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा 
-सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा 
-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए

Web Title: Salon, beauty treatment, spa will not open during lockdown, know what the Ministry of Home Affairs said about liquor shops and restaurants

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे