लाइव न्यूज़ :

राजस्थान हाई कोर्ट ने महिला को शादी-शुदा प्रेमी के साथ रहने के दिये आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 26, 2019 14:00 IST

हाई कोर्ट ने महिला को छूट दी, कि महिला उस शक्स के साथ अपने रिश्ते जारी रखना चाहती हैं,उसके लिए स्वतंत्र है।

Open in App

राजस्थानहाई कोर्ट ने सोमवार को 26 साल की महिला को शादी-शुदा शख्स के साथ रहने की अनुमति दे दी जिसे वह प्यार करती थी। महिला का नाम रूपल सोनी है। वही याचिकाकर्ता का नाम मोइनुद्दीन अब्बासी हैं। अब्बासी ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था महिला को उसके माता-पिता ने ही बंधक बना लिया है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनित कुमार माथुर की बेंच इस मामले की सुनावई कर रही थे। याचिकाकर्ता मोइनुद्दीन अब्बासी ने कहा कि उन्होंने 28 जुलाई, 2018 को 26 साल की रूपल सोनी से शादी की थी। साथ ही यह भी कहा कि सोनी के परिवार ने उन्हें बंधक बना कर रखा है।  

कोर्ट ने पुलिस को अदालत में महिला को पेश करने का आदेश दिया था। बीते 13 मार्च को सोनी ने कोर्ट कई चौकाने वाली बातें बताईं। अदालत को सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। बावजूद इसके उन्होंने सोनी से शादी किया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने उस महिला को उदयपुर में सरकारी देखरेख में रखने को कहा था। उसे उदयपुर के नारी निकेतन में रखा गया जिससे वह अपने आने वाले जीवन का सही फैसला ले सके। 

इसके बाद सोमवार को कोर्ट के पूछे जाने पर लड़की ने कहा कि वह उस शख्स के साथ रिश्ता कायम रखना चाहती हैं और यह फैसला अपने विवेक पर ले रही है। इस पर कोर्ट ने महिला को छूट दी वह उस शख्स के साथ अपने रिश्ते जारी रख सकती है। साथ ही कोर्ट ने  कहा कि वह बालिग है, जहां जाना चाहती है जा सकती है। 

कोर्ट ने कहा कि महिला को सुरक्षा मिलेगी जब तक वह नारी निकेतन पहुच कर अपने सारे सामान सही सलामत लेकर घर तक नहीं पहुच जाती है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ता, रूपल सोनी और उनके मां-बाप सहित भाई भी मौजूद थे।

टॅग्स :राजस्थानहाई कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्ट20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला

भारतफिर खुलेगी आईएएस संतोष वर्मा की फाइल, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच को दी मंजूरी

क्रिकेटटीम इंडिया से बाहर, 10 चौका, 8 छक्का, 50 गेंद और नाबाद 113 रन?, त्रिपुरा बॉलर पर टूटे इशान किशन

भारतमेहमान पंछियों के लिए ­झील बनी कब्रगाह

क्राइम अलर्टराजस्थान में सरकारी परियोजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु EY अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत