राहुल गांधी सोमवार को सूरत सीजेएम कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में दोषी ठहराये जाने के फैसले को दे सकते हैं चुनौती

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 2, 2023 12:29 PM2023-04-02T12:29:02+5:302023-04-02T12:32:47+5:30

राहुल गांधी सोमवार को सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाये गये मानहानि के केस में उपरी अदालत में चुनौती देने स्वयं सूरत जा सकते हैं।

Rahul Gandhi may challenge Surat CJM court's conviction in defamation case on Monday | राहुल गांधी सोमवार को सूरत सीजेएम कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में दोषी ठहराये जाने के फैसले को दे सकते हैं चुनौती

फाइल फोटो

Highlightsपूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी सोमवार को मानहानि केस में मिली सजा को दे सकते हैं चुनौतीराहुल गांधी सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने खुद जा सकते हैं सूरत सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' के मामले में दायर मानहानि केस में दोषी ठहराया था

दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी सूरत की अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी करार दिये जाने के फैसले के खिलाफ सोमवार को सूरत सत्र न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। सूरत जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को 2019 में दिये एक भाषण में 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में दस दिन पहले दोषी करार देते हुए मानहानि केस में मिलने वाली अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी।

समाचार वेबसाइट डेक्कन हेराल्ड के अनुसार राहुल गांधी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती देने स्वयं चुनौती देने सूरत जा सकते हैं। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को साल 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिये भाषण में 'मोदी उपनाम' के खिलाफ कई गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर किये गये मानहानि केस में दोषी मानते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

लेकिन जज ने राहुल गांधी को सजा देते हुए कारावास को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया था ताकि वो सजा के खिलाफ उपरी कोर्ट में अपील दायर कर सकें लेकिन लोकसभा सचिवालय ने सजा सुनाये जाने के अगले दिन बतौर वायनाड संसदीय क्षेत्र से चुने गये राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा सचिवालय के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विरोध कर रहे थे तभी सचिवालय ने एक अलग पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी के 12, तुगलक लेन वाले सरकारी आवास को भी खाली करने का आदेश दे दिया।

कोर्ट से सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी ने फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाये जा रहे थे। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा सजा के खिलाफ उपरी अदालत में अपील दायर को लेकर की जा रही देरी पर सवाल उठाया था। वहीं कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल की कानूनी टीम जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसी तरह के मामले बिहार के पटना समेत देश में तमाम अन्य जगहों पर दायर किये गये हैं।

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