पंजाब: मोहाली की अदालत ने शिअद नेता मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: December 24, 2021 20:02 IST2021-12-24T20:02:19+5:302021-12-24T20:02:19+5:30

पंजाब: मोहाली की अदालत ने शिअद नेता मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
चंडीगढ़, 24 दिसंबर पंजाब में मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। उन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
पंजाब के पूर्व मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए बृहस्पतिवार को अदालत का रुख किया था।
जमानत याचिका मजीठिया के वकील डी एस सोबती ने दायर की थी, जिन्होंने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, हमें आदेश की प्रति मिलनी बाकी है। ’’
पंजाब में मादक पदार्थों का एक गिरोह संचालित होने की जांच की 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया (46) के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की संबद्ध धाराओं के तहत सोमवार को एक मामला दर्ज किया गया था।
यह रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मादक पदार्थ निरोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में दाखिल की थी।
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