प्रियंका गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, 1 महीने का दिया गया समय
By स्वाति सिंह | Published: July 1, 2020 06:51 PM2020-07-01T18:51:38+5:302020-07-01T19:48:37+5:30
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक पत्र में प्रियंका गांधी को दिल्ली के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक लोधी रोड पर बंगले से बाहर निकलने के लिए कहा है।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए उन्हें एक महीने की मोहलत दी गई है। यानी 1 अगस्त से पहले उन्हें अपने सरकारी बंगले को खाली करना होगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक पत्र में प्रियंका गांधी को दिल्ली के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक लोधी रोड पर बंगले से बाहर निकलने के लिए कहा है क्योंकि उनके पास अब विशेष सुरक्षा समूह की सुरक्षा नहीं है। प्रियंका से कहा गया है कि अगर वह 1 अगस्त से आगे रहती हैं, तो उन्हें जुर्माना देना होगा।
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra asked to vacate government allotted accommodation within one month, by Ministry of Housing and Urban Affairs. pic.twitter.com/YPIJqGBIds
— ANI (@ANI) July 1, 2020
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्हें मौजूदा आवास ‘35 लोधी स्टेट’ खाली करना पड़ेगा क्योंकि जेड प्लस की श्रेणी वाली सुरक्षा में आवासीय सुविधा नहीं मिलती।
सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अगर वह अगले महीने में बंगला खाली नहीं करती हैं तो फिर उन्हें नियमों के मुताबिक किराया अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।