'जनहित' में योगी सरकार ने लगाई रोक, 6 महीने बिजलीकर्मी नहीं कर पाएंगे हड़ताल

By IANS | Published: January 9, 2018 12:19 PM2018-01-09T12:19:55+5:302018-01-09T12:20:30+5:30

बिजलीकर्मियों की हड़ताल पर प्रतिबंध यूपी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत लगाया गया है।

power workers strike uttar pradesh government yogi adityanath | 'जनहित' में योगी सरकार ने लगाई रोक, 6 महीने बिजलीकर्मी नहीं कर पाएंगे हड़ताल

yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी अब छह महीने तक किसी भी समस्या को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। योगी सरकार ने जनहित में 6 महीने की अवधि के लिए विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। इसके लिए शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 
 
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सरकार ने अगले छह महीने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम, यूपी जल विद्युत निगम, यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) के साथ ही राज्य के सभी डिस्कामों में, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम-लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम-वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम-मेरठ व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम-आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है।

हड़ताल पर प्रतिबंध यूपी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत लगाया गया है। वहीं, यूपी में बीजेपी के सत्ता पर काबिज होते ही प्रदेश में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का कदम उठाया गया था, जिसमें सभी जिलों को सामान्य रूप से बिजली वितरित करने के आदेश दिए गए थे।    

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