पीएम मोदी का राहुल पर करारा हमला, किसी ने नहीं सोचा था कि सिख दंगों में कांग्रेस नेता को होगी सजा
By पल्लवी कुमारी | Published: December 18, 2018 04:54 PM2018-12-18T16:54:02+5:302018-12-18T16:54:02+5:30
1984 के सिख-विरोधी दंगों मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1984 सिख विरोधी दंगों पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। मंगलवार को पीएम मोदी ने मुंबई के रिपब्लिक सम्मिट में कहा, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि 1984 के सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस नेता को सजा मिलेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, 'चार साल पहले, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता को सजा मिलेगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा।'
पीएम मोदी ने यहां राफेल डील को लेकर कांग्रेस की काफी आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा, 'ऐसा पहली बार हुआ है जब भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लिया गया है।'
पीएम मोदी ने कहा- हमारी यही मानसिकता है
पीएम मोदी ने कहा, हमारी एक मानसिकता है जिसमें हम सरकार के खिलाफ अधिक भ्रष्टाचार के आरोपों में विश्वास करते हैं। चाहे वह कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप हों, मानसिकता एक ही बनी रहेगी।’’
मोदी ने कहा,''चार साल पहले किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर भ्रष्टाचार मामले का मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल भारत में होगा। सबके तार जोड़े जा रहे हैं।''
राहुल गांधी ने सज्जन कुमार पर टिप्पणी से किया इनकार
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को सजा होने के मामले में टिप्पणी करने से इनकार करते हुए मंगलवार को कहा कि इस मामले पर वह अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।
गांधी ने सज्जन कुमार से जुड़े सवाल पर संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं इस मुद्दे पर अपना रुख पहले ही साफ कर चुका हूं। यह संवाददाता सम्मेलन देश के किसानों के बारे में है। यह इस बारे में है कि मोदी जी ने देश के किसानों का एक रुपये का कर्ज माफ नहीं किया।’’ गौरतलब है कि दंगा मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सज्जन ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सज्जन कुमार को आजीवन कारावास
1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों को भी दोषी करार दिया।
सज्जन कुमार को आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली छावनी के राजपुर में हुई हिंसा के एक मामले में पांच लोगों की मौत से जुड़े इस केस में अप्रैल, 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।
सज्जन कुमार के अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल को भी आजीवन कारावास की सजा रखी है।इसके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।निचली अदालत ने महेंद्र और किशन को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।