स्थायी दुकानों को पटाखों का अस्थायी लाइसेंस जारी करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

By भाषा | Updated: September 16, 2021 18:14 IST2021-09-16T18:14:46+5:302021-09-16T18:14:46+5:30

Petition in Delhi High Court against issue of temporary license of firecrackers to permanent shops | स्थायी दुकानों को पटाखों का अस्थायी लाइसेंस जारी करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

स्थायी दुकानों को पटाखों का अस्थायी लाइसेंस जारी करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

नयी दिल्ली, 16 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण से एक याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दस सितंबर की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना में स्थायी दुकानों को पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को वकील प्राची गोयल की तरफ से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिका गलत अवधारणा पर आधारित है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपावली के पर्व को देखते हुए अस्थायी लाइसेंस विस्फोटक कानून, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तय प्रावधानों के विपरीत है।

याचिकाकर्ता के वकील संदीप मित्तल ने कहा, ‘‘पक्का दुकानों को अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। स्थायी दुकानों के पास केवल स्थायी लाइसेंस हो सकता है।’’

इसमें कहा गया है कि जन सुरक्षा को देखते हुए बाजारों एवं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर लाइसेंस जारी किया जाना भी सही नहीं है।

मामले पर अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Petition in Delhi High Court against issue of temporary license of firecrackers to permanent shops

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे